सुप्रीम कोर्ट ने कल एक छोटी-सी व्यवस्था देते हुए कहा है कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की हर चल सम्पत्ति के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। इसलिए हलफनामे में इसका खुलासा करने की भी दरकार नहीं है।
अदालत ने बिल्कुल सही फरमाया है। आखिर हम मतदाता ऐसी चीजों के बारे में जानकर करेंगे भी क्या? एडीआर नामक एक संस्था है। यह आए दिन फालतू की रिपोर्ट जारी करती रहती है कि फलाना उम्मीदवार इतना करोड़पति, फलाना के खिलाफ इतने अपराध... हमें इन आंकड़ों से कोई लेना-देना ही नहीं है। अगर हमें यह पता भी चल जाए कि अमुक की सम्पति पांच साल में बढ़कर पचास गुना हो गई है, वह भी गलत तरीकों से, तब भी हम क्या करते हैं? क्या उसे वोट नहीं देते हैं? वैसे भी हर क्षेत्र के मतदाताओं को पता ही होता है कि उसका उम्मीदवार कितना करोड़पति, कितना अरबपति है, कितना बड़ा भूमाफिया है, कितना भ्रष्ट है, उसके खिलाफ कितने संगीन मामले दर्ज हैं। पर इससे मतदाताओं को रत्ती भर भी फर्क पड़ता है? फिर यह बात किसी हलफनामे में या रिपोर्ट में भी आ जाए तो क्या? मतदाता तो केवल यह देखता है कि किस उम्मीदवार ने कितने भंडारे करवाए, कितनी इफ्तार पार्टियां की, कितने मंदिरों को दान दिया, या अंदरखाने कितनी मस्जिदों के लिए पैसे की व्यवस्था की।
कुल मिलाकर मतदाता के काम की बस एक ही चीज है- उम्मीदवार की जाति या उसका धर्म क्या है। वह इसी आधार पर मतदान करता है, तो उसे बस यही जानने का अधिकार होना चाहिए। कोर्ट से निवदेन है कि वह हलफनामे में चल-अचल सम्पत्ति, अपराध के विवरण जैसी गैर जरूरी चीजों का उल्लेख करवाना ही अनिवार्य रूप से बंद करवा दें। बस, एक ही विवरण रखें- उम्मीदवार का धर्म क्या है? जाति क्या है? उप जाति क्या है? और उप जाति की भी कोई उप-उप जाति हो तो वो...। बस, इतने भर से हमारा काम चल जाएगा। हम वोट दे आएंगे। हम ऐसे ही वोट देते रहे हैं और देते रहेंगे।
शुक्र है, हमारे देश में बीच-बीच में चुनाव होते रहते हैं। इससे हमें यह पता चलता रहता है कि विकसित देशों के बर-अक्स हम कितने पानी में हैं! नहीं तो नेता लोग तो विकसित विकसित कहके न जाने कहां-कहां के सपने दिखाते रहते हैं...!!
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thanks for your comment